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कलेक्टर ने ली मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक,प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता हर हाल में करना होगा प्रदर्शित।

कलेक्टर ने ली मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक,प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता हर हाल में करना होगा प्रदर्शित।

बिलासपुर, । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रकाशित प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए इनका हर हाल में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकाशित सामग्री में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता हर हाल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसी सामग्री का मुद्रण से स्पष्ट मना कर दें जो लोगों के बीच भेदभाव एवं शत्रुता एवं अलगाव को बढ़ावा दें। प्रकाशन उपरांत मुद्रक को घोषणा पत्र एवं प्रकाशित सामग्री की चार प्रति स्थानीय जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रचार सामग्री की डिलिवरी उसी वाहन में करें जिन्हें राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो। नियमों का उल्लंघन किये जाने पर अधिकतम छह माह की कारावास एवं 2 हजार रूपये की जुर्माना दण्ड स्वरूप भुगतना पड़ेगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रिंटर्स एवं प्रेस संचालक उपस्थित थे।

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