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मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक,नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अधिकतम 06 माह का कारावास।

 

मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक,नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अधिकतम 06 माह का कारावास।

बिलासपुर, । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  अवनीश शरण के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ  रामप्रसाद चौहान ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रकाशित प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए इनका हरहाल में पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकाशित सामग्री में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता हरहाल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रकाशन उपरांत मुद्रक अथवा प्रेस संचालक को घोषण पत्र एवं प्रकाशित सामग्री प्रकाशन के तीन दिनों के भीतर 04 प्रतियों में स्थानीय जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। सीईओ ने यह भी बताया कि ऐसी सामग्री के मुद्रण से स्पष्ट मना कर दें जो लोगों के बीच भेदभाव एवं अलगाव को बढ़ावा दे। मुद्रित सामग्री तथा घोषण के साथ प्रिन्ट कागजातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा मुद्रक को जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अधिकतम 06 माह का कारावास एवं 2 हजार रूपये का जुर्माना दण्ड स्वरूप भुगतना पड़ेगा। बैठक में बड़ी संख्या में प्रिंटर्स एवं प्रेस संचालक मौजूद थे।

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