आबकारी विभाग बिलासपुर के द्वारा रिहायशी मकान में मिलावट कर अंग्रेजी शराब को ब्रांडेट बनाकर बेचने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार।

आबकारी विभाग बिलासपुर के द्वारा रिहायशी मकान में मिलावट कर अंग्रेजी शराब को ब्रांडेट बनाकर बेचने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास (IAS) एवं प्रबंध संचालक CSMCL ए.पी. त्रिपाठी के द्वारा प्रतिदिन मदिरा दुकानों में मदिरा की गुणवत्ता एवं अधिक दर पर मदिरा विक्रय रोके जाने हेतु प्रभावी जांच तथा कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।आबकारी विभाग बिलासपुर के द्वारा उक्त आदेश के पालन में विगत कुछ माह पूर्व विदेशी मदिरा दुकान सरकण्डा में दुकान के निम्नानुसार कर्मचारियों को रंगे हाथों मदिरा में मिलावट करते हुये गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही की गई :-
(1) विक्की सिंह पिता पवन सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष साकिन बोडतरा कला पुलिस थाना चिल्फी (2) पंकज पिता वेदराम पाटले उम्र 25 वर्ष साकिन तिफरा पुलिस थाना सिरगिट्टी
बिलासपुर। आबकारी को गश्त एवं मदिरा दुकानों की नियमित जांच हेतु भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि विदेशी मदिरा दुकान सरकण्डा में वर्तमान में कार्यरत कुछ कर्मचारी गण उपरोक्त पूर्व बर्खास्त कर्मचारियों के साथ मिलकर राहुल राजपूत पिता पोसागिल राजपूत के लिंगियाडीह स्थित किराए के मकान में संयुक्त रूप से मिलकर मदिरा का अवैध विनिर्माण कर बोतलों में भराई कर रहे हैं।सूचना पर राहुल राजपूत के मकान में दबिश देकर विधिवत् तलाशी लेने पर निम्नानुसार
मदिरा जप्त की गई:-
1-
एक प्लास्टिक की सफेद बोरी के अंदर रखी:-
मैक्डावल नंबर, रॉयल स्टेग, इम्पीरियल ब्लू, गोवा स्पेशल एवं जिप्सी व्हिस्की बिना होलोग्राम का कुल जप्त मात्रा 19.245 लीटर
2- सफेद रंग की एक बोरी में रखी इम्पीरयिल ब्लू, रायल स्टेग, मैक्डावल नंबर 1 साबूत ढक्कन
3- गोवा स्पेशल की खाली शीशियों
उक्त अवैध कृत्य में संयुक्त रूप से सम्मिलित निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
1) राहुल पिता पोसागिल राजपूत उम्र 32 सा. रमतला पुलिस थाना कोटा
2) कुहुक राम पिता आल्हा राम कुर्रे उम्र 26 साकिन पहन्दा पुलिस थाना कोटा
3) जयकुमार पिता स्व सुमरित लाल गेंदले उम्र 23 साकिन लिमतरा पुलिस थाना मस्तुरी 4) रामनारायण पिता स्व. पंचराम सहीस उम्र 26 साकिन दल्हा पोडी पुलिस थाना अकलतरा
5) पंकज पिता वेदराम पाटले उम्र 25 वर्ष साकिन तिफरा पुलिस थाना सिरगिट्टी
6) विक्की सिंह पिता पवन सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष साकिन बोडतरा कला पुलिस थाना चिल्फी एवं उनके विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 तथा संशोधित अधिनियम 2011 की धारा 34 (1) (क) (च) (ज), 34(2), 36 एवं 59 (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है।प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना में आरोपियों के द्वारा गोवा स्पेशल शराब को ब्रान्डेड शराब की शिशियों में भरकर ग्राहकों से संपर्क कर शहर में कम रेट में बेचे जाने की जानकारी मिली होने वाले मुनाफे 1 को उपरोक्त सभी आरोपी आपस में बांट लिया करते थे।उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस. के. द्विवेदी, कल्पना राठौर, आनंद वर्मा एवं आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, प्रदीप वर्मा, दीपक ठाकुर, आरक्षक नवनीत पाण्डेय, सुनील रात्रे, सुधीर मिश्रा, अनिल पाण्डेय, उपेन्द्र, शुभम शामिल रहे।

