अवैध एवं असुरक्षित ढंग से बाजार में फटाखा विक्रय कर रहे आरोपियों पर पुलिस की कार्यवाही।

अवैध एवं असुरक्षित ढंग से बाजार में फटाखा विक्रय कर रहे आरोपियों पर पुलिस की कार्यवाही।
नाम आरोपी
01- प्रियतम दास पिता मनोज दास उम्र 35 साल साकिन- आगागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना
02- ललित कुमार साहू पिता स्व. गेंदलाल साहू उम्र 47 साल साकिन आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 03 हर्षद शाहू पिता स्व. गेंदलाल साहू उम्र 32 साल साकिन- आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना
04 छाजूराम अग्रवाल पिता स्व. पूरनमल अग्रवाल उम्र 55 साल साकिन- आगागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 5 सचिन केशरवानी पिता सत्यनारायण केशरवानी उम्र 47 साल साकिन आमागोहन चौकी बेलगहना
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है दिनांक 20.10.2022 को चौकी बेलगहना में मुखबिर से ग्राम आमागोहन खोंगसरा के साप्ताहिक बाजार में कुछ लोगों के द्वारा अवैध एवं असुरक्षित ढंग से फटाखा विक्रय किये जाने की सूचना प्राप्त हुयी थी। उक्त सूचना पर कार्यवाही हेतु श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा के मार्गदर्शन में बेलगहना पुलिस द्वारा आमागोहन खोंगसरा साप्ताहिक बाजार में रेड कार्यवाही कर अवैध रूप से तथा असुरक्षित ढंग से फटाखा दुकान लगाकर फटाखा विक्रय कर रहे आरोपी 01- प्रियतम दास पिता मनोज दास उम्र 35 साल साकिन आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 02-ललित कुमार साहू पिता स्व. गेंदलाल साहू उम्र 47 साल साकिन आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 03 हर्षद साहू पिता स्व. गेंदलाल साहू उम्र 32 साल साकिन आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 04 छाजूराम अग्रवाल पिता स्व. पूरनमल अग्रवाल उम्र 55 साल साकिन आमागोहन खोंगसरा चौकी बेलगहना 05 सचिन केशरवानी पिता सत्यनारायण केशरवानी उम्र 47 साल साकिन आमागोहन चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर से 16 कार्टुनों में भरे छोटे बड़े फटाखे कुल वजनी लगभग 450 किलोग्राम कुल कीमती 168000 रुपये करीब का जप्त कर धारा 286 भादवि एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की धारा 9 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

