धारा- 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट
नाम आरोपी- अनिल कुमार बंजारे ऊर्फ बबलू पिता स्व जवाहर लाल बंजारे उम्र- 32 वर्ष निवासी- नगाराडीह थाना चकरभाठा बिलासपुर,
जप्ती- 24 लीटर महुआ शराब
बिलासपुर.।पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चकरभाटा गरिमा द्विवेदी के मार्गदर्शन में नशा/अवैध शराब के विरूध कार्यवाही की जा रही है 07.02.2022 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम नगाराडीह निवासी अनिल कुमार बंजारे ऊर्फ बबलू अपने ग्राम पिरैया स्थित ठेला मे अधिक मात्रा मे देशी कच्ची महुआ शराब रख कर बिक्री कर रहा है
सूचना पर घेराबंदी कर दबिश दिये जहां आरोपी से एक प्लास्टिक बोरी मे रखे 160 पाऊच देशी कच्ची महुआ शराब हाथ भट्ठी का बना हुआ, जुमला 24 बल्क लीटर कीमती 2400 रूपये एवं बिक्री रकम 200 रूपये को मौके पर जप्त कर आरोपी के विरूध अपराध धारा 34 (2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।

