अपराधछत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ ,मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया सजा -ए- मौत,,,,।

CG में फाँसी की सजा: प्रदेश में यहाँ कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला , मासूम से बलात्कार और हत्या मामले में अदालत ने आरोपी को मिली सजा-ए-मौत…..

राजनांदगांव.। राजनांदगांव जिले में पहली बार बलात्कार और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सोमवार को पाक्सो एक्ट के तहत चार साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी युवक शेखर कोर्राम के घृणित हरकत को जज ने समाज के लिए कलंक बताया। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने यह सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि बच्ची को कम से कम मौत के बाद न्याय मिलेगा।

 

आरोपी के घर से बरामद हुआ था मासूम का शव।

राजनांदगांव जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर खैरागढ़ मार्ग पर स्थित कांकेतरा ग्राम में एक साल पहले 22 अगस्त 2020 को चार साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के घर से बच्ची के शव को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बच्ची का रक्त रंजित शव बच्ची के घर से सौ मीटर दूर एक घर जो आरोपी शेखर कोर्राम का था, वहाँ से बरामद किया गया।पोस्टमार्टम के बाद बच्ची से अनाचार और हत्या का तथ्य प्रमाणित हुआ था।आरोपी को सजा दिलाने में डीएनए रिपोर्ट की अहम भुमिका थी, डीएनए रिपोर्ट के साथ साथ प्रकरण में हर संभव साक्ष्यों के साथ साथ चालान के जल्द कोर्ट में जमा होने में कप्तान डी श्रवण की अहम भुमिका रही।

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