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प्रतिबंधित क्षेत्र पर अवैध रेत उत्खनन करने पर 6 ट्रेक्टर मालिकों पर एफ़.आई.आर. दर्ज़।

प्रतिबंधित क्षेत्र पर अवैध रेत उत्खनन करने पर 6 ट्रेक्टर मालिकों पर एफ़.आई.आर. दर्ज़।

 

बिलासपुर।खनिज विभाग द्वारा मंगला, कोनी, सेंद्री, घुटकू, निरतु, कछार एवं लोफ़ंदी क्षेत्रों को रेत खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। है तथा इन घाटों के पहुँच मार्गों को पिलर एवं गर्डर लगाकर बाधित किया गया था तथा इन जगहों पर रेत खनन किए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी संबंधी बोर्ड भी लगाया गया है।दिनांक 12 एवं 13 अक्टूबर 2023 को मध्यरात्रि ग्राम मंगला पाठबाबा क्षेत्र में कुल सात ट्रेक्टर खनिज रेत का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर जप्त किया जाकर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है।चूकी उक्त सभी वाहन रेत उत्खनन प्रतिबंधित क्षेत्र से पाये गये इसलिए सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में खनिज अधिनियम एवं भादवि की धारा 379,34 के तहत जुर्म दर्ज कराया गया है।उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी खनिज विभाग द्वारा ग्राम घुटकू एवं लोफ़ंडी क्षेत्र में रेत चोरी एवं अवैध उत्खनन के मामलों में थाना कोनी में 06 प्रकरणों में भादवि की धारा 379,34 तथा खनिज अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध दर्ज कराया गया था।यह भी उल्लेखनीय है कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने की पुनरावृत्ति पर 03 मामलों में खनिज अधिनियम की धारा 21(1),(2) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत माननीय ज़िला सत्र न्याययाल में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इन धाराओं मे दो से पाँच वर्ष की कारावास का प्रावधान है।

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