छत्तीसगढ़बिलासपुर संभाग

पुलिस महानिरीक्षक  रतन लाल डांगी के द्वारा रेंज अंतर्गत जिलों में महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों तथा अजाक प्रकरणों का त्वरित निराकरण के संबंध में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक। लंबित प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की जावेगी कार्यवाही।

 

 पुलिस महानिरीक्षक  रतन लाल डांगी के द्वारा रेंज अंतर्गत जिलों में महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों तथा अजाक प्रकरणों का त्वरित निराकरण के संबंध में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक।

– पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लंबित अपराधों के त्वरित निराकरण के लिये दिये गये निर्देश।

पीड़ित महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में अपराध दर्ज होते ही पीड़ित क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के दिये गये निर्देश।

– सीसीटीएनएस पोर्टल में शत-प्रतिशत डाटा एण्ट्री पूरा किये जाने दिये सख्त निर्देश

लंबित प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की जावेगी कार्यवाही।

बिलासपुर।श्री रतन लाल डांगी, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम अंतर्गत लंबित अपराधों के त्वरित निराकरण किये जाने के लिये रेंज अंतर्गत जिलों के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की वचुअर्ल अपराध समीक्षा बैठक ली गई।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रेंज अंतर्गत जिलों में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित लंबित अपराधों, एससी/एसटी एक्ट के प्रकरणों सहित गुम इंसान जॉंच (महिला, बालक/बालिका), पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान दिये जाने तथा लंबित ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा की नियमित रूप से किया जाकर प्रकरणों का समयबद्ध विधिसम्मत निराकरण करने निर्देशित किया गया।
पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि थाना/चौकी से संबंधित कई ऐसे प्रकरण जिनमें किसी अन्य विभाग से जानकारी मिलने में परेशानी हो रही हो अथवा जानकारी/दस्तावेज समय पर नहीं मिल पा रहे हों, तो ऐसे प्रकरणों को कलेक्टर द्वारा आयोजित समय-सीमा बैठक (टी.एल. मीटिंग) में आवश्यक रूप से साझा की जावे और समन्वय में कार्य करते हुए प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जावे।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि जिले में लंबित महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा 60 दिवस एवं एससी/एसटी प्रकरणों का 30 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जावे।पुलिस महानिदेशक द्वारा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रकरणों में पीड़ितों के राहत के प्रकरणों का विशेष रूचि लेकर निराकरण किये जाने साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत कराया जाकर पीड़ितों को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने निर्देशित किया गया।पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आगामी दिनों में दीपावली पर्व छठ पूजा के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं शांति व्यवस्था, कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु शांति समिति की बैठक लिये जाने एवं त्यौहार के दौरान आवश्यक बल लगाया जाकर इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों से जारी दिशा-निर्देशों अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।समीक्षा बैठक में रेंज अंतर्गत जिलों से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी व उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) सहित रेंज कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  दीपमाला कश्यप उपस्थित रहीं।

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