धार्मिक स्थल पर अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले दो महिला गिरफ्तार ,28 लीटर महुआ शराब जप्त।

अभियान "निजात अन्तर्गत पुलिस की कार्यवाही भनवारटंक मरहीमाता में शराब बेचने वालों भेजे गये जेल।
हाथ भटठी का बना देशी महुआ शराब कुल 28 लीटर, कीमती 4600 रूपये।
कोटा। बिलासपुर जिले में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के द्वारा अवैध नशे के विरूद्ध जागरूकता एवं कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान “निजात” अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं सिद्धार्थ बघेल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के दिशानिर्देश में बेलगहना पुलिस के द्वारा पृथक पृथक दो प्रकरण में अवैध देशी महुआ शराब विक्रय करने वालों एवं एक प्रकरण सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाये जाने पर की गई कार्यवाही पुलिस चौकी बेलगहना में मुखबिर से अवैध महुआ शराब विक्रय करने के संबंध में मिली सूचना पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह को अवगत करा कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा सिद्धार्थ बघेल के दिशानिर्देश पर पुलिस चौकी बेलगहना से प्रआर रूद्रशंकर तिवारी, आरक्षक सत्येन्द्र राजपुत, ईश्वर नेताम, विजेन्द्र कोल, महेन्द्र पाटनवार, मनोज बरेठ, हेमंत चन्द्राकर, महिला आरक्षक काजोल मनहर की टीम गठित कर मुखबिर की निशादेही पर ग्राम भनवारटंक मरहीमाता में रेड कार्यवाही कर आरोपी ज्योति सोनी पति धर्मेन्द्र सोनी उम्र 35 वर्ष सा. टेंगनमाड़ा चौकी बेलगहना थाना कोटा से 13 लीटर महुआ शराब, व दूसरा आरोपी, तीजन बाई पति गोरेलाल उम्र 40 वर्ष सा. करवा चौकी बेलगहना थाना कोटा से 15 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त कर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।
पकड़े गए दोनों महिला आरोपी
आरोपिया को गिरप्तार कर न्यायालय पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तथा ग्राम खोंगसरा निवासी बंजरग कश्यप पिता प्रेमनाथ कश्यप उम्र 32 वर्ष को ग्राम भनवारटंक मरहीमाता मंदिर परिसर के पास सार्वजनिक जगह पर शराब पीते पाये जाने पर धारा 36 (च) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है।

