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आरोपी के द्वारा अपहृत कर बालिका को बहला फुसला ले गया था झारखंड से हरीद्वार,पुलिस ने बालिका को आरोपी के घर से किया गया बरामद।

 

 बिल्हा पुलिस द्वारा अपहरण के आरोपी को धर दबोचा
 आरोपी के द्वारा अपहृत बालिका को बहला फुसला ले गया था झारखंड से हरीद्वार
 बिल्हा पुलिस के द्वारा अपहृत बालिका को आरोपी के घर से किया गया बरामद
 आरोपी ने अपहृत बालिका को शादी का प्रलोभन देकर करता था शारीरिक शोषण
गिरफ्तार आरोपी-
1. जय उर्फ जय यादव पिता मनिराम उम्र 22 साल ग्राम बोरसी थाना पामगण जिला जांजगीर (छ0ग0)

 

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.09.2022 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक बहन को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर ले गया है, कि रिपोर्ट पर थाना बिल्हा में अप क्रमांक 225/2022 धारा 363 भादवि अज्ञात आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले कि गंभीरता को देखते हुये उमनि एवं पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र पतासाजी कर बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहूल देव शर्मा तथा उप पुलिस अधीक्षक  सीडी लहरे (एस.जे.पी.यु. बिलासपुर) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिल्हा अंजना केरकेट्टा के द्वारा अपहृत बालिका एवं आरोपी की पता साजी हेतु टीम गठीत कर पतासाजी दौरान सूचना मिली कि संदेही आरोपी अजय उर्फ जय यादव बालिका को भगा कर ग्राम बोरसी अपने घर में छुपा कर रखा कि सूचना पर अपहृत बालिका एवं आरोपी अजय उर्फ जय यादव की पतासाजी हेतु पुलिस टीम बिल्हा को रवाना किया गया। ग्राम बोरसी थाना पामगण जिला जांजगीर में अपहृत बालिका पीडिता एवं आरोपी जय यदाव मिले। आरोपी के कब्जे से पीडिता की मौके पर बरामदगी किया गया। पीडिता के कथन के आधार पर आरोपी जय यादव पीडिता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ झारखंड एवं हरीद्वार ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366(A), 376 भा0द0वि0 एवं पोक्सो की धारा 4/5(ठ) जोडी गई। आरोपी जय यादव को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यावाही में थाना प्रभारी अंजना केरकेट्टा, उप निरी रामचंद्र साहू, आरक्षक रूपलाल चंद्रा, संतोष मरकाम, रंजीत खलखो, महिला आरक्षक बिंदा अवस्थी का विशेष योगदान रहा।

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