दीपावली सहित आगामी पर्वों पर पटाखे फोड़ने की अवधि सीमित, ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश।

बिलासपुर । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के संबंध में जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखों का ही विक्रय एवं उपयोग किया जायेगा। दीपवाली, छठ, गुरु पर्व तथा नववर्ष एवं क्रिसमस इत्यादि के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि भी 2 घण्टे निर्धारित की गई है।
इस वर्ष दीपवाली में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा में शाम 6 बजे से 8 बजे तक और गुरुपर्व पर 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस में रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक फटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।
आदेश के अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेन्सी विक्रेताओं द्वारा की जायेगी। इसके साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जायेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर के हो। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस रदद् किया जायेगा जो पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एन्टिमी, लेड एवं मर्करी का उपयोग करते हैं।




