बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुषमा सावंत के मार्गदर्शन में सचिव डॉ. सुमित कुमार सोनी द्वारा व्यवहार न्यायालय एवं तहसील कार्यालय अधिवक्ता संघ कोटा में आगामी 11 सितंबर को आयोजित किये जा रहे नेशनल लोक अदालत एव पीड़ित क्षत्तिपूर्ति योजना की जानकारी देने के लिये जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान निःशुल्क विधिक सहायता के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को अधिवक्ता एवं विधिक सलाह प्रदान करने की जानकारी दी गई।

साथ ही शासकीय हाई स्कूल गोबरीपाट, कोटा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यहां उपस्थित छात्र-छात्राओं को विधिक सेवा संबंधी जानकारी दी गई। सचिव डॉ. सोनी द्वारा शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के मूलभूत अधिकार, मौलिक कर्तव्यों, महिला उत्पीडन, महिलाओं से संबंधित अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार के अन्तर्गत महिलाओं का भरण-पोषण, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, दहेज निवारण कानून, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना अधिनियम 2005, महिलाओं के भरण-पोषण संबंधी पति से अधिकार, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं का संपत्ति में अधिकार, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011-2018 के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुद्रित पुस्तकें, पम्फलेट इत्यादि का वितरण किया गया जिससे अधिक से अधिक लोग विधिक सेवा के प्रति जागरूक हो सकें।
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