केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक ।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है जो किसानों और सरकार के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेगी.
कमेटी के अध्यक्ष पूर्व चीफ जस्टिस होंगे. वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास के बाहर धारा 144 लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है।
सुनवाई के दौरान किसानों की ओर से जस्टिस एमएल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के सामने नहीं आए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें इसके लिए नहीं बोल सकते. इस मसले का हल निकालने के लिए कमेटी बनाई जाएगी।
वकील एमएल शर्मा ने कहा कि किसानों का कहना है कि वह कोर्ट की ओर से गठित किसी कमेटी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह कमेटी हमारे लिए होगी. इस मुद्दे से जुड़े लोग कमेटी के सामने पेश होंगे. कमेटी कोई आदेश नहीं देगी, न ही किसी को सजा देगी. यह सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी.
कोर्ट ने कहा, हमें कृषि कानूनों की वैधता की चिंता है. साथ ही किसान आंदोलन से प्रभावित लोगों की जिंदगी और संपत्ति की भी फिक्र है. हम अपनी सीमाओं में रहकर मुद्दा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे पास कानून सस्पेंड करने और कमेटी बनाने का अधिकार है. इस मामले में जो कमेटी बनेगी, वह ज्यूडिशियल प्रोसेस का हिस्सा होगी. हम कानून सस्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यह अनिश्चितकाल के लिए नहीं होगा. हम कानून के अमल पर रोक लगाना चाहते है, पर अनिश्चित काल के लिए नहीं. लोग अपनी शिकायत कमेटी के सामने रख सकते है.

