कोटा विकासखंड की 16 शासकीय राशन दुकानों के आबंटन के लिए आवेदन 4 नवंबर तक आमंत्रित।

कोटा विकासखंड की 16 शासकीय राशन दुकानों के आबंटन के लिए आवेदन 4 नवंबर तक आमंत्रित
बिलासपुर। कोटा विकासखंड अंतर्गत 16 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक ग्राम पंचायतों, महिला स्व सहायता समूहों, सहकारी समितियों एवं पात्र संस्थाओं को 4 नवंबर 2026 तक निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
इन ग्रामों की राशन दुकानों का होगा आबंटन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोटा विकासखंड के अंतर्गत जोगीपुर, मिट्ठू नवागांव, करबा, पुडु, पोंड़ी (आईडी 402003032), मोहली, लूफा, उपका, शक्तीबहरा, कुरबार, नगोई, कर्रा, नवागांव (स), लमकेना, तुलुफ तथा पोंड़ी (आईडी 402003105) की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।
इन संस्थाओं को मिलेगा आवेदन का अवसर
राशन दुकान संचालन के लिए ग्राम पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (लेम्पस) तथा वन सुरक्षा समितियां आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन करने वाली सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों का आवेदन की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही, संबंधित समिति या समूह वर्तमान में कार्यरत होना चाहिए तथा उसे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।
आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य
आवेदन के साथ समिति अथवा संस्था के पंजीयन प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति, समिति, संस्था या पंचायत के सभी सदस्यों के नाम-पते एवं आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, बचत बैंक खाते की प्रमाणित छायाप्रति, पिछले तीन माह का बैंक स्टेटमेंट तथा समिति एवं संस्था का शपथ पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा आवेदन
आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में ही स्वीकार किए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर संबंधित उचित मूल्य की दुकान का नाम एवं दुकान की आईडी स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।
इच्छुक एवं पात्र संस्थाओं को निर्धारित तिथि और समय का ध्यान रखते हुए अपने आवेदन जमा करने होंगे। 4 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।



