छत्तीसगढ़

वंदना मल्टिस्पेशलिटी सेंटर के संचालक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज ।

वंदना मल्टिस्पेशलिटी सेंटर के संचालक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज ।

बिलासपुर। वंदना मल्टिस्पेशलिटी सेंटर के संचालक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद तहसीलदार बिलासपुर ने अस्पताल संचालक को बेदखली नोटिस जारी करते हुए भवन संचालक महेंद्र जैन को अस्पताल खाली कर भवन सौंपने का निर्देश जारी किया है।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तहसीलदार बिलासपुर के कोर्ट ने अस्पताल संचालक को बेदखली वारंट जारी किया है। जारी वारंट में निर्देशित किया गया है कि 11 अप्रैल 2022 के पूर्व भवन संपत्ति का रिक्त आधिपत्य आवेदक संजय जैन को सौंप दिया जाए। मकान मालिक व किराएदार के बीच जारी विवाद को लेकर भाडा नियंत्रण प्राधिकारी बिलासपुर ने मामला दर्ज कर सुनवाई की थी।

प्रकरण की सुनवाई के बाद भाड़ा नियंत्रक ने पक्षकार मेसर्स वंदना मल्टिस्पेशलिटी सेंटर विरुद्ध संजय जैन व अन्य के पक्ष में आदेश पारित किया था। 10 मार्च को जारी आदेश में भाड़ा नियंत्रक ने महावरी पैलेसे सीएलसी प्लाजा के पीछे मंगला चौक स्थित भवन व संपत्ति से बेदखली के लिए मेसर्स वंदना मल्टिीस्पेशलिटी हास्पिटल के विस्र्द्ध आदेश पारित किया था। साथ ही यह भी निर्देशित किया था कि भवन व सपंत्ति का आधिपत्य भवन मालिक व आवेदक संजय जैन को सौंप दिया जाए।

भाड़ा नियंत्रक के आदेश को चुनौती देते हुए अस्पताल संचालक ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में अस्पताल के संचालन में आने वाली दिक्कतों का हवाला दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करने के साथ ही आदेश क क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर बिलासपुर को निर्देशित किया था। हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन के संबंध में कलेक्टर बिलासपुर ने तहसीलदार बिलासपुर को निर्देश जारी किया था।

कलेक्टर के निर्देश के बाद तहसीलदार बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश के परिपालन के संबंध में मामला अपने कोर्ट में दर्ज किया व प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ की। तहसीलदार ने अस्पताल संचालक को बेदखली नोटिस जारी करते हुए भवन स्वामी को भवन व अन्य संपत्तियों का अधिकार सौंपने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए अस्पताल संचालक को 11 अप्रैल तक की मोहलत दी है।

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